Gurugram : नाबालिग से दरिंदगी के मामले में दोषी को 20 साल की जेल
गुरुग्राम पुलिस की टीम ने अपहृत लड़की को सफलतापूर्वक बरामद किया। जब लड़की के बयान दर्ज किए गए, तो उसने खुलासा किया कि आरोपी अमित कुमार, जो सुंदरी, जिला औरैया (उत्तर-प्रदेश) का निवासी है, उसे बहला-फुसलाकर ले गया था

Gurugram की अदालत ने एक 15 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए कड़ा फैसला सुनाया है। न्यायालय ने आरोपी अमित कुमार को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
घटना 02 जून, 2022 की है, जब थाना मानेसर में एक 15 वर्षीय लड़की के अपहरण की शिकायत दर्ज की गई थी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 363 और 366-A के तहत मामला दर्ज किया।
गुरुग्राम पुलिस की टीम ने अपहृत लड़की को सफलतापूर्वक बरामद किया। जब लड़की के बयान दर्ज किए गए, तो उसने खुलासा किया कि आरोपी अमित कुमार, जो सुंदरी, जिला औरैया (उत्तर-प्रदेश) का निवासी है, उसे बहला-फुसलाकर ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म की जघन्य वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता के बयान के आधार पर, पुलिस ने अभियोग में तुरंत पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) की धारा 06 को जोड़ा।
गुरुग्राम पुलिस ने इस संवेदनशील मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी अमित कुमार को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद, पुलिस टीम ने मामले की गहनता से जांच की और आरोपी के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य और गवाह एकत्रित किए। साक्ष्यों को मजबूत करने के बाद, पुलिस ने अदालत में चार्जशीट (आरोप पत्र) दाखिल किया।
पुलिस द्वारा एकत्र किए गए मजबूत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर, दिनांक 14 नवंबर, 2025 को जैस्मीन शर्मा, एडिशनल सेशन जज, गुरुग्राम की माननीय अदालत ने आरोपी अमित कुमार को दोषी ठहराया।
अदालत ने आरोपी को विभिन्न धाराओं के तहत निम्नलिखित सजा सुनाई:

धारा 06 पॉक्सो एक्ट: 20 वर्षों का कठोर कारावास (कठोर कारावास) और ₹30,000/- का जुर्माना।
धारा 363 आईपीसी (अपहरण): 05 वर्षों का कठोर कारावास और ₹10,000/- का जुर्माना।
धारा 366 आईपीसी (विवाह के लिए अपहरण): 05 वर्षों का कठोर कारावास और ₹10,000/- का जुर्माना।













